पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) भारत सरकार की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय स्मॉल सेविंग स्कीम में से एक है। लंबे समय तक सुरक्षित निवेश, टैक्स में छूट और सरकारी गारंटी के कारण लाखों लोग इसमें पैसा जमा करते हैं।
PPF का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें निवेश करने पर मिलने वाला रिटर्न पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है और यह टैक्स लाभ भी देता है। यही वजह है कि कई निवेशक सोचते हैं कि अगर इस स्कीम में फायदा है तो क्या एक व्यक्ति अपने नाम से एक से ज्यादा PPF अकाउंट खोल सकता है?
इस सवाल का जवाब सरकारी नियमों में साफ बताया गया है।
क्या एक व्यक्ति के नाम पर दो PPF अकाउंट हो सकते हैं?
सरकारी नियमों के अनुसार एक व्यक्ति अपने नाम से केवल एक ही PPF अकाउंट खोल सकता है।
Public Provident Fund Act के तहत किसी भी व्यक्ति को अलग-अलग बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर एक से ज्यादा PPF खाते खोलने की अनुमति नहीं है।
उदाहरण के लिए:
अगर आपने किसी बैंक में PPF अकाउंट खुलवा लिया है, तो उसी नाम से दूसरे बैंक या पोस्ट ऑफिस में नया PPF अकाउंट नहीं खुल सकता।
गलती से दो PPF अकाउंट खुल जाएं तो क्या होगा?
कई बार जानकारी के अभाव में या तकनीकी गलती के कारण किसी व्यक्ति के नाम से दो PPF अकाउंट खुल जाते हैं। ऐसी स्थिति में दूसरा अकाउंट अनियमित (Irregular Account) माना जाता है।
इसका मतलब है:
- दूसरे अकाउंट पर मिलने वाला ब्याज मान्य नहीं होगा
- खाते को बंद करना पड़ सकता है
- केवल जमा की गई मूल राशि (Principal) वापस मिल सकती है
कुछ मामलों में वित्त मंत्रालय की अनुमति लेकर दोनों अकाउंट को मर्ज भी किया जा सकता है।
क्या बच्चों के नाम से PPF अकाउंट खोला जा सकता है?
हाँ, माता-पिता अपने नाबालिग बच्चों (18 वर्ष से कम) के नाम पर PPF अकाउंट खोल सकते हैं।
लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण नियम है:
- माता-पिता और बच्चे के खाते में मिलाकर एक वित्तीय वर्ष में ₹1.5 लाख से ज्यादा निवेश नहीं किया जा सकता।
उदाहरण के तौर पर अगर आपने अपने PPF खाते में ₹1 लाख जमा किया है, तो बच्चे के खाते में अधिकतम ₹50,000 ही जमा कर सकते हैं।

PPF अकाउंट की मैच्योरिटी और निवेश अवधि
PPF को एक लॉन्ग-टर्म निवेश योजना माना जाता है।
इसकी मुख्य अवधि (Maturity Period) 15 साल होती है।
हालांकि निवेशक चाहें तो मैच्योरिटी के बाद इसे 5-5 साल के ब्लॉक में आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह निवेश की अवधि 20 या 25 साल तक भी बढ़ाई जा सकती है।
PPF पर ब्याज दर कितनी मिलती है?
सरकार हर तिमाही PPF की ब्याज दर तय करती है। वर्तमान समय में इस योजना पर लगभग 7.1% सालाना ब्याज मिलता है।
यह ब्याज सरकार द्वारा तय किया जाता है और आमतौर पर सुरक्षित निवेश विकल्पों में अच्छा माना जाता है।
PPF में मिलने वाले टैक्स फायदे
PPF को EEE (Exempt-Exempt-Exempt) कैटेगरी की योजना माना जाता है।
इसका मतलब है कि इसमें तीन स्तर पर टैक्स छूट मिलती है:
- हर साल ₹1.5 लाख तक के निवेश पर धारा 80C के तहत टैक्स छूट
- निवेश पर मिलने वाला ब्याज पूरी तरह टैक्स-फ्री
- मैच्योरिटी पर मिलने वाली पूरी रकम भी टैक्स-फ्री
इसी वजह से PPF को लंबी अवधि के लिए सबसे सुरक्षित निवेश विकल्पों में गिना जाता है।
क्या PPF से समय से पहले पैसा निकाल सकते हैं?
PPF लंबी अवधि की योजना है, इसलिए इसमें जल्दी पैसा निकालना आसान नहीं होता।
हालांकि कुछ विशेष स्थितियों में:
- 5 साल बाद आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) की अनुमति होती है
- मेडिकल या शिक्षा जैसी जरूरतों में पैसा निकाला जा सकता है
लेकिन जल्दी पैसा निकालने से निवेश पर मिलने वाला कंपाउंड ब्याज कम हो सकता है।
✅ जरूरी बात:
PPF सुरक्षित और टैक्स-फ्री निवेश का अच्छा विकल्प है, लेकिन नियमों के अनुसार एक व्यक्ति केवल एक ही PPF अकाउंट खोल सकता है। इसलिए नया खाता खोलने से पहले यह जरूर जांच लें कि आपके नाम से पहले से कोई PPF अकाउंट तो नहीं है।
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