ट्रेन छूट जाए तो क्या टिकट का पैसा वापस मिलता है? जानिए पूरा नियम

Published: Wed, 14 Jan 2026 02:02 PM (IST)
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📰 ट्रेन छूट गई तो क्या टिकट का पैसा वापस मिलेगा?

भारतीय रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों के साथ कई बार ऐसा हो जाता है कि समय पर स्टेशन नहीं पहुंच पाने की वजह से ट्रेन छूट जाती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या ट्रेन छूटने पर टिकट का रिफंड मिलेगा या नहीं?

रेलवे नियमों के अनुसार, कुछ शर्तों को पूरा करने पर यात्री TDR (Ticket Deposit Receipt) फाइल कर टिकट राशि वापस पा सकते हैं।

🧾 TDR क्या है और क्यों जरूरी है?

TDR यानी Ticket Deposit Receipt एक आधिकारिक प्रक्रिया है, जिसके जरिए यात्री यात्रा न कर पाने की स्थिति में रेलवे से रिफंड का दावा करता है। ट्रेन छूटने, ट्रेन कैंसिल होने या तकनीकी कारणों से टिकट उपयोग न होने पर TDR फाइल किया जाता है।

फोटो : AdobeStock

✅ TDR कब फाइल कर सकते हैं? (Eligibility Rules)

  • अगर आपकी ट्रेन छूट गई हो
  • ट्रेन रद्द कर दी गई हो
  • तकनीकी कारणों से यात्रा संभव न हो
  • ट्रेन अत्यधिक लेट हो और यात्री ने सफर न किया हो

⚠️ नोट: ई-टिकट में कई मामलों में रिफंड ऑटोमैटिक भी आ जाता है।

👤 TDR कौन फाइल कर सकता है?

  • वही व्यक्ति जिसने टिकट बुक कराया हो
  • IRCTC ई-टिकट के लिए ऑनलाइन TDR
  • काउंटर टिकट के लिए स्टेशन पर ऑफलाइन TDR

💻 ऑनलाइन TDR कैसे फाइल करें? (Step-by-Step)

  1. IRCTC वेबसाइट या ऐप पर लॉगिन करें
  2. My Account → My Transactions पर जाएं
  3. File TDR विकल्प चुनें
  4. संबंधित टिकट सेलेक्ट करें
  5. कारण में Train Missed चुनें
  6. सबमिट करें और TDR नंबर सेव करें

🏢 ऑफलाइन TDR फाइल करने का तरीका

  1. संबंधित रेलवे स्टेशन पर जाएं
  2. TDR फॉर्म लें
  3. टिकट और पहचान पत्र दिखाएं
  4. फॉर्म जमा करें और रसीद संभालें

⏳ रिफंड कितने दिन में मिलेगा?

  • ऑनलाइन TDR: 7–10 कार्यदिवस
  • काउंटर टिकट: 10–15 दिन
  • रिफंड में रेलवे नियमों के अनुसार कटौती हो सकती है

⚠️ जरूरी बातें (Important Tips)

  • TDR समय सीमा के भीतर फाइल करें
  • गलत कारण चुनने पर रिफंड रिजेक्ट हो सकता है
  • TDR नंबर सुरक्षित रखें

❓ FAQ – ट्रेन छूटने पर रिफंड से जुड़े सवाल

Q1. क्या ट्रेन छूटने पर पूरा रिफंड मिलता है?
👉 नहीं, रेलवे नियमों के अनुसार कुछ चार्ज काटे जा सकते हैं।

Q2. ट्रेन छूटने के कितने समय बाद TDR फाइल कर सकते हैं?
👉 आमतौर पर ट्रेन के निर्धारित समय के बाद सीमित समय के भीतर।

Q3. ई-टिकट का रिफंड कैसे आता है?
👉 रिफंड सीधे उसी बैंक अकाउंट में आता है जिससे पेमेंट किया गया था।

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